डोरंडा ट्रेजरी मामले में लालू यादव को 5 साल की सजा तथा 60 लाख का जुर्माना
रांची की विशेष सीबीआई अदालत ने चारा घोटाला के डोरंडा कोषागार मामले में सोमवार को आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव को 5 साल की सजा सुनाई साथ ही 60 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया है।
आपको बता दें कि डोरंडा कोषागार से ₹139 से ज्यादा की अवैध निकासी का यह मामला चारा घोटाला का सबसे बड़ा मामला है जिसमें सीबीआई की विशेष अदालत ने 15 फरवरी को लालू यादव समेत अन्य आरोपियों को दोषी पाया था।
डोरंडा ट्रेजरी मामला
डोरंडा ट्रेजरी 139.35 करोड़ रुपए की अवैध निकासी का मामला है। जिसमें पशुओं को फर्जी रूप से ढोने/ले जाने का मामला है।
मामला 1990-92 का है। जिसमें की सीबीआई जांच के वक्त पाया कि कई अफसर और नेता ने मिलकर इस फर्जीवाड़े को अंजाम दिया है। 400 सांढ़ को हरियाणा और दिल्ली से वाहन पर ढोया गया और बिहार लाया गया ताकि अच्छी नस्ल की गाय और भैंस पैदा की जा सके।