चंडीगढ़ मे हुई माल और सेवा कर (GST) परिषद की 47वीं बैठक में कई वस्तुओं एवं सेवाओं पर जीएसटी की दरों में बदलाव को मंजूरी दी गई है। जीएसटी की ये नई दरें 18 जुलाई से लागू होंगी।

इन वस्तुओं पर अब लगेगा GST
- मांस, मछली, दही, पनीर और शहद जैसे प्री-पैक्ड और लेबल्ड फूड आइटमस
- अगर आटा और चावल जैसे गैर-ब्रांडेड आईटम प्री-पैक्ड और लेबल्ड हैं तो।
- सूखी फलीदार सब्जियां, सूखे मखाना, गेंहूं और दूसरे अनाज, मूरी, गुड़, सभी वस्तुएं और जैविक खाद जैसे उत्पादों पर।
- इन पर जीएसटी 12 प्रतिशत से बढ़कर 18 प्रतिशत
- प्रिंटिंग, राइटिंग और ड्राइंग इंक, पेपर नाइफ, पेंसिंल शार्पनर, चम्मच, डेयरी मशीनरी, एलइडी लैंप्स, केक सर्वर और ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट आदि।
- सोलर वॉटर हीटर्स और फिनिश्ड लेदर पर जीएसटी दर 5 प्रतिशत से बढ़कर 12 प्रतिशत।
होटल के कमरे
- अब 1000/दिन तक के होटल के कमरों पर 12 प्रतिशत जीएसटी लागाया जाएगा।
- प्रति दिन रूपया 5000 से अधिक किराए वाले हॉस्पिटल कमरों (आईसीयू छोड़कर) पर इनपुट टैक्स क्रेडिट के बिना 5 प्रतिशत जीएसटी।
- अब चेक जारी करने पर बैंकों द्वारा लिए जाने वाले शुल्क पर 18 प्रतिशत जीएसटी।
क्या होगा सस्ता।
- ऑस्टोमी उपकरण पर 12 प्रतिशत GST की जगह अब 5 प्रतिशत जीएसटी।
- ऑर्थोपेडिक उपकरण- स्प्लिंट्स और अन्य फ्रैक्चर उपकरण, शरीर के कृत्रिम अंग, इंट्राओकुलर लेंस आदि पर 12 प्रतिशत के बजाय 5 प्रतिशत जीएसटी लगेगा।
तारीख: 30/06/2022
लेखक: राकेश कुमार।